यूपी सरकार ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए नए नियमों का ऐलान किया है

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इसके तहत कामकाजी महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ड्यूटी करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जाएगा

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यह वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों पर लागू होगा

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यह आदेश श्रम एवं रोजगार विभाग के अडिशन चीफ सेक्रेटरी सुरेश चंद्रा ने जारी किया

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इसके अनुसार शाम 7 के बाद और सुबह 6 के पहले ड्यूटी करने के लिए एंप्‍लायर को महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी

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अगर वह इस दौरान ड्यूटीकरने से मना करती है तो इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता

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अगर इस अवधि में महिला कर्मचारी वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही है तो नियोक्‍ता को उसे फ्री कैब के अलावा दूसरी सुविधाएं भी देनी होंगी

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इस नियम का उल्‍लंघन करने पर भारी जुर्माना या कैद हो सकते हैं

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