यूपी के बनारस में जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति दे दी है.

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कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने नाराजगी जताई है और हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती देने की बात कही है.

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मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है कि सब लोग बिक गए हैं.

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मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये केस यहां नहीं सुना जाना चाहिए था.

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वकील ने कहा कि अब हम मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे. ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है.

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मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये फैसला न्यायोचित नहीं है. हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

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वकील सिद्दीकी ने कहा कि न्यायपालिका आपकी है. आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे, तो क्या कह सकते हैं. सब लोग बिक गए हैं.

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