सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना के मामले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की सजा तय की.
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सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है.
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इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था.
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सजा पर चर्चा के लिए अब तक न तो माल्या पेश हुआ, न उसकी तरफ से कोई वकील आया.
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10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था.
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कोर्ट ने कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी खुद पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता, तो भी सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी.
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