पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

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राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एलटीटीई के हमलावर ने हत्या कर दी थी.

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दोषियों को टाडा अदालत ने राजीव गांधी की हत्या मामले में मौत की सजा सुनाई थी जिसे बदल कर आजीवन कारावास कर दिया था.

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अब सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं.

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राजीव गांधी की हत्या के लिए नलिनी दो दशकों से ज्यादा समय से आजीवन कारावास की सजा काट रही है.

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जिनकी रिहाई का आदेश दिया गया है, उनमें नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस शामिल हैं.

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