सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में किसानों पर गाड़ी चलाने के आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है।
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आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।
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कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा ट्रायल कोर्ट में पेश होने के अलावा यूपी में प्रवेश नहीं करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अन्य सभी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा करने का दिया।
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सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करेगा और 14 मार्च को सुनवाई करेगा।
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