हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय अलग-अलग। मामला बड़ी बैंच के पास भेजा दिया गया है।
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बैन के खिलाफ एक अपील को सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि खारिज कर दिया है।
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ये मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की मांग कर रही कुछ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी थी।
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जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की दो जजों की बेंच ने 10 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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अब फिर तीन जजों की बैंच मामले की सुनवाई करेगी।
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इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी।
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