मेडिकल टर्निमेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP Act) के तहत अब भारत में अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात कराने का अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने का अधिकार है.
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अब तक ये अधिकार सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही था, जिसमें 20 हफ्ते से 24 हफ्ते तक एबॉर्शन का अधिकार था.
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अदालत ने ये भी कहा कि विवाहित महिला भी यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती हैं और पति के साथ गैर सहमति से भी गर्भवती हो सकती हैं.
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अदालत ने कहा कि गर्भपात की मांग करने पर नाबालिग की पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में 60% गर्भपात असुरक्षित है और महिलाओं की जान जाने का तीसरा मुख्य कारण है
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