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केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं के कपड़े नहीं पहनने, न्यूडिटी, सेक्स को लेकर बड़ा फैसला दिया है.

Report : Sunil Maurya

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Photo : Instagram/Rehana

कोर्ट ने कहा कि शरीर पर स्वायत्तता के अधिकार को अक्सर नग्नता और अश्लीलता से जोड़ा जाता है जो गलत है.

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कोर्ट ने रेहाना फातिमा मामले में कहा कि नग्नता को सेक्स के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. ये दोनों शब्द हमेशा एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं.

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असल में रेहाना फातिमा ने नाबालिग को हाफ न्यूड बॉडी पर पेंटिंग करने की अनुमति दी थी.

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रेहाना के इस वीडियो को एक वकील ने अश्लील बताते हुए कोर्ट में याचिका डाली थी.

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इस पर कोर्ट ने कहा कि कैनवास के तौर पर इस्तेमाल करने देना यौन संतुष्टि नहीं कहा जा सकता है.

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कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का अधिकार है.

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कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को समानता और निजता का अधिकार है. लिहाजा वह अपने शरीर को लेकर फैसला ले सकती हैं.

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रेहाना ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने बॉडी पेटिंग का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए किया था.

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