रेप के दोषी राम रहीम को 'अच्छे आचरण' के लिए मिली है पैरोल। एक चिट्ठी में इस बात का खुलासा हुआ है।
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रोहतक के डिवीजनल कमिश्नर का लेटर के आधार पर राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया गया था।
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गुरमीत राम रहीम इन दिनों बागपत के आश्रम में रुका है।
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उसने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 2022 की धारा 3 के तहत अस्थायी रिहाई के लिए पैरोल का आवेदन किया था।
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राम रहीम को 40 दिनों का पैरोल मिला है।
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पैरोल को लेकर इसी साल अप्रैल में नया कानून आया था।
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