बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने जैसे ही ऐलान किया है कि वह सरोगेसी (Surrogacy) से मां बन गई हैं, तो उसके बाद पूरे देश में सरोगेसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं

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दरअसल, इसको लेकर प्रत्येक देश में अलग-अलग कानून हैं

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इतना ही नहीं भारत में भी सरोगेसी कानून (Surrogacy Law) में पिछले साल बदलाव किया गया था

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आसान भाषा में बताएं तो सरोगेसी बच्चा पैदा करने की एक आधुनिक तकनीक है. इसके जरिए कोई कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर ले सकता है

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सरोगेसी के जरिये कोई महिला अपने या फिर डोनर के एग्स के जरिये किसी दूसरे कपल के लिए प्रेगनेंट होती है

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जो महिला अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालती है, वो सेरोगेट मदर कहलाती है.

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डॉक्टरों के मुताबिक, एक महिला और एक बच्चे की चाह रखने वाले कपल के बीच एक तरह का एग्रीमेंट किया जाता है.

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इसके तहत सरोगेसी कराने वाला कपल ही कानूनी रूप से बच्चे के असली माता पिता होते हैं

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भारत में भी सेरोगेसी के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए इसके लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं.

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कामर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने के साथ ही नए बिल में अल्ट्रस्ट्रिक सेरोगेसी को लेकर भी नियम कायदों को सख्त कर दिया गया था.

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इसके तहत विदेशियों, सिंगल पेरेंट, तलाकशुदा कपल, लिव इन पार्टनर्स और LGBT कम्युनिटी से जुड़े लोगों के लिए सेरोगेसी के रास्ते बंद कर दिए गए .

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पुराने नियम के हिसाब से एक महिला की उम्र 21 से 35 साल की होती थी लेकिन अब इसे बदलकर 25 से 35 कर दिया गया है

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