नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.
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श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेन्द्र सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी.
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श्रीकांत त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. श्रीकांत त्यागी एक महिला से बदसलूकी के मामले में जेल में बंद है.
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यूपी सरकार की तरफ से आज कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट पेश किया गया था.
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वहीं, श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई थी कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.
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दोनों पक्षों की तरफ से अदालत में बहस हुई. दोनों पक्षों की बहस खत्म होने के बाद कोर्ट ने तुरंत अपना फैसला नहीं सुनाया था.
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महिला से बदसलूकी मामले के तूल पकड़ने पर श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज हुआ था.
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श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी.
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हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की तरफ से कहा गया कि जो भी मुकदमे दर्ज हैं वह दुर्भावना से प्रेरित हैं.
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तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट से श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई. इस तरह अब वो जेल से बाहर आ सकता है.
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