पेट डॉग्स के लिए रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले पर जुर्माने का प्रावधान 

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पेट रजिस्ट्रेशन के लिए हर साल 500 रूपये जमा करने होंगे

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रजिस्ट्रेशन के लिए टीकाकरण के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, बीमारी भी बतानी पड़ेगी

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कुत्ते बिल्ली को प्राधिकरण के बार कोड वाले पट्टे लगाकर घर से बाहर लाना होगा

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कुत्ते को सर्विस लिफ्ट से मुँह पर सेफ्टी गार्ड लगा कर ले जाना होगा

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पेट की मृत्यु होने पर प्राधिकरण को जानकारी देनी होंगी

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कोई भी RWA, AOA, और ग्राम पंचायत पेट को लेकर अलग से नियम लागू नही करेगा

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 आगामी 30 जनवरी तक करना होगा पेट का रजिस्ट्रेशन

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31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों को 10 रुपया रोज के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी

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