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पोर्न देखना कोई जुर्म नहीं - केरल हाईकोर्ट का फैसला

Report : Chirag Gothi

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 कोर्ट ने कहा कि दूसरों को दिखाए बिना अकेले में पोर्न देखना अपराध के दायरे में नहीं आता है।

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इस सिलसिले में अदालत ने एक शख्स के ऊपर दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। 

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न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हिकृष्णन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत 33 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज अश्लीलता के मामले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। 

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पुलिस ने 2016 में यहां अलुवा महल में सड़क किनारे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखते हुए एक शख्स को अरेस्ट किया था।

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हालांकि बाद में आरोपी की बेल हो गई थी।

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इस फैसले की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। 

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