कोलकाता की एक अदालत ने मोहम्मद शमी को हुकुम दिया है कि वो अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने खर्चे की रकम देंगे
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हसीन जहां ने अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने शमी को आदेश दिया है कि वो 50 हज़ार रुपये हर महीने हसीन जहां को दें
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अलीपुर कोर्ट की जज अनिंदिता गांगुली ने हसीन जहां के हक़ में ये फैसला दिया है
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तलाक का मुकदमा होने के बाद मोहम्मद शमी और हसीन जहां काफी अरसे से अलग अलग रह रहे हैं।
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बताया जा रहा है कि हसीन जहां ने अदालत में हर महीने दस लाख रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर किया था।
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यही वजह है कि मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां अदालत के इस फैसले से खुश नहीं हैं।
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