बैंक फ्रॉड हो जाए तो बिना देरी किए तुरंत बैंक में शिकायत करें. इसके साथ ही 1930 सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करें.
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ये जान लें कि अगर ठगी के 3 दिनों के भीतर ही आपने बैंक में शिकायत दर्ज करा दी तो आपके पूरे पैसे वापस हो सकते हैं.
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लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि अगर आपकी गलती जैसे OTP बताया हो या डिटेल शेयर की हो तो बैंक पैसा नहीं देगा.
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एक्सपर्ट बताते हैं कि 3 दिनों के भीतर शिकायत करने पर बैंक 10 दिनों के भीतर आपके पूरे पैसे लौटा देगा.
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अगर फ्रॉड के 4 से 7 दिनों के भीतर शिकायत करते हैं तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे. बल्कि 25 हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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बैंक फ्रॉड होने के 7 दिनों के बाद शिकायत दर्ज कराते हैं तो नियम ये है कि बैंक का एक बोर्ड तय करेगा कि ग्राहक के पैसे लौटाएं जाएं या नहीं.
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कई बार ठग बैंककर्मी बनकर या आपसे कोई ऐप डाउनलोड कर फ्रॉड कर लेते हैं. ऐसी गलती पर भी बैंक पैसे नहीं लौटाता है.
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