श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस पर आया कोर्ट का अहम फैसला।
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हिंदू पक्ष के हक में वाराणसी कोर्ट का फैसला।
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मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज।
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मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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इस पहले कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था।
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