ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आया कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, ऐसा कोर्ट का कहना है।

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ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मौजूद शिवलिंग के आकार की आकृति की अब कार्बन डेटिंग नहीं होगी।

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वाराणसी जिला अदालत में फैसले के वक्त कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली हिन्दू पक्ष की तरफ से चारों याचिकाकर्ता महिलाएं भी मौजूद थीं।

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पहले ये फैसला 11 अक्टूबर को ही आने वाला था लेकिन अदालत ने हालात के मद्देनजर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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असल में इस अदालत में इस बात को लेकर बहस थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजूखाने में जो मिला वो असल में शिवलिंग है या फिर फव्वारा।

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हिन्दू पक्ष की दलील थी कि जिस मस्जिद के वजू खाने में कथित शिवलिंग मौजूद है उसकी वैज्ञानिक तरीके से पहचान हो जानी चाहिए।

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