गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है.
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वहीं हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है. हादसे को लेकर दर्ज की गई FIR में कई जानकारियां सामने आई हैं.
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FIR कॉपी में किसी का नाम नहीं है. वहीं धारा 304, 308 और 114 के तहत FIR दर्ज कराई गई है.
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FIR में बताया गया है कि जिस कंपनी के पास पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी और इसके प्रबंधन में शामिल थी, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है
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FIR की कॉपी में ब्रिज गिरने को लेकर खराब मैनेजमेंट और उच्च लापरवाही को दोषी बताया गया है.
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हादसे के वक्त पुल पर 250 से 300 मौजूद थे. मरने और घायल होने वालों में मुख्य रूप से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं.
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