हाल में आई NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ.

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महिलाओं की सुरक्षा के लिए Domestic violence Act 2005 बनाया गया था.

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1. इस कानून में घर की महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, योनिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक शोषण को घरेलू हिंसा माना गया है.

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2. महिला या उसके किसी संबंधी को दहेज या किसी अन्य संपत्ति की मांग के लिए हानि या नुकसान पहुंचाना भी घरेलू हिंसा में शामिल है.

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