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हिंदू मैरिज एक्ट 1995 की धारा 13B के तहत पति-पत्नी आपसी सहमती से तलाक ले सकते हैं.

Report : Deepika Sharma

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तलाक के लिए पति-पत्नी के एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है.

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याचिकाकर्ता के प्रोफेशन, सैलेरी स्लिप के साथ पिछले 3 साल के इनकम पेपर जमा होते हैं.

अर्जी देने वाले के फैमिली बैकग्राउंड और उनके नाम पर प्रोपर्टी की जानकारी दी जाती है.

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शादी के चार फोटोज, इन्विटेशन कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट भी कोर्ट में जमा किए जाते हैं.

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तलाक की याचिका के साथ 1 साल या उससे  ज्यादा टाइम तक अलग रहने वाला लीगल नोटिस भी लगता है.

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सुलह की कोशिश सफल ना होने का कोर्ट सबूत मांगती है. 

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