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हाल ही में मेट्रो के अंदर लड़की ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में नजर आई.

Report : Deepika Sharma

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कानून के हिसाब से आर्टिकल 19 के हिसाब से पब्लिक प्लेस में न्यूडिटी नहीं की जा सकती.

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बस, रेल और मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है.

दिल्ली मेट्रो में अधिनियम की धारा 59 में मेट्रो में अश्लीलता करने पर बैन कर दिया है.

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500 रूपये का जुर्माना भी देना पड़ता है.

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अश्लील चीजों की बिक्री या प्रकाशन पर रोक है लेकिन इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है.

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