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Report : Chirag Gothi

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अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया है।

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मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में दोष मुक्त करार दिया।

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जब फैसला आया तो मुख्तार को राहत मिली।

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लेकिन फिर भी माफिया जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। 

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2009 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था।

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कपिल देव सिंह मर्डर केस में पहले ही आरोपी मुख्तार को दोष मुक्त किया जा चुका है।

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मुख्तार अंसारी यूपी के प्रमुख बाहुबलियों में शामिल है।

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