Atiq Ahmad Sabarmati Jail: साबरमती जेल जाएगा अतीक अहमद, नैनी जेल को नहीं मिला अतीक अहमद को रखने का आदेश
ADVERTISEMENT
Prayagraj News: उमेश पाल हत्याकांड में भी पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर नही मिला कोई आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अतीक को जाना होगा साबरमती जेल।
Prayagraj News: उमेश पाल हत्याकांड में भी पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर नही मिला कोई आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अतीक को जाना होगा साबरमती जेल।
Atiq Ahmad Video: जानकारी के मुताबिक अतीक को आज ही साबरमती जेल रवाना किया जाएगा। नैनी जेल से अतीक अहमद को अहमदाबाद ले जाने के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। आधे घंटे के अंदर अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए रवाना किया जाएगा। गौरतलब है कि उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट की तरफ से बने वारंट में साबरमती जेल अधीक्षक को बनाया है वारंटी।
23 अप्रैल 2019 को ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर किसी सुरक्षित जेल में भेज दिया जाए। इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस 3 जून 2019 को अतीक अहमद को वाराणसी से फ्लाइट के जरिये अहमदाबाद ले गयी। इसी के बाद ही अतीक को साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर अब तक माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में ही बंद था।
उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा हुई है। उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इसरार, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान,मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे। कोर्ट ने जिन तीन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें अतीक अहमद, उसका वकील खाम सौलत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं। अदालत ने इस केस में अतीक के भाई अशरफ को बरी कर दिया है।
बता दें कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में 17 साल पहले धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 2009 में अपहरण के इस केस में सभी आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिसको लेकर उमेश पाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT