ARYAN KHAN : जेल से बाहर आने के बाद कोर्ट की माननी होंगी ये शर्तें; वकील की वो 10 दलीलें जो बनीं आर्यन की जमानत का आधार
ARYAN KHAN: After coming out of jail, these conditions will have to be accepted by the court; Know, those 10 arguments of the lawyer which became the basis of Aryan's bail
ADVERTISEMENT
Aryan Khan Bail Court News : आर्यन खान अब जेल की सलाखों से बाहर आएंगे. करीब आर्यन की मन्नत कल पूरी होगी. यानी 29 अक्टूबर को ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे. लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा. मसलन, हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला विचाराधीन है इसलिए वो कोई बयान नहीं जारी कर सकते. इसके अलावा देश भी नहीं छोड़ सकते. उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा.
हाई कोर्ट की ये हैं शर्तें
कोर्ट में विचाराधीन मामला है. इसलिए कोई बयान नहीं दे सकते हैं.
ADVERTISEMENT
एनसीबी को बिना बताए वो देश नहीं छोड़ सकते हैं. यानी विदेश नहीं जा सकते हैं.
स्पेशल कोर्ट में आर्यन को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.
ADVERTISEMENT
किसी दूसरे आरोपी से कोई आपस में बात नहीं कर सकता है.
ADVERTISEMENT
आर्यन के वकील की वो दलीलें जो बनीं जमानत का आधार
1. इस केस में आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई सेवन नहीं हुआ है और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है. अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस था जो उसके जूते से बरामद किया गया था. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है. मुझे कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरे दोस्त हैं.
2. जिस चैट को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उसने ड्रग्स के बारे में बात की. तो वो चैट साल 2018-19 की है. उस समय वो अमेरिका में था. और अमेरिका में कई चीजें गैर कानूनी नहीं हैं. फिर उस आधार पर यहां केस को कैसे बना सकते हैं.
3. एनसीबी जिसे साजिश कह रही है लेकिन आर्यन और अरबाज के बीच क्रूज पर ड्रग्स को लेकर कोई बातचीत नहीं है. और ना ही कोई चैट है. फिर साजिश कैसे.
4. ये कहा गया है कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया तो उसकी मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई. मेडिकल जांच की रिपोर्ट कहां हैं.
5. यह (ड्रग्स) मेरे यानी आर्यन के पास से नहीं मिला था और ना ही कंट्रोल में था. अरबाज मर्चंट के जूते में क्या पाया गया था? उससे मेरा क्या मतलब. क्योंकि अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कोई साजिश नहीं है.
6 . ज्यादा से ज्यादा आप मुझे अरबाज और आरोपी नंबर-17 के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन बरामदगी के बाद. लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ा हूं.
7. कुछ अखबारों में आया था कि सामाजिक मंत्रालय ने सुधार का उल्लेख किया था . अधिकतम सजा एक वर्ष की कैद है ऐसे में जिसे सुधारने के लिए भेजना चाहिए उसे जेल भेजने का क्या मतलब है.
8. आरोपी नंबर 17 (अचित कुमार) कॉलेज छात्र है. जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, उनमें से A17 आर्यन खान का दोस्त है, जिसके साथ वह ऑनलाइन पोकर खेल रहा था. बस यह कम्युनिकेशन था. उस कम्युनिकेशन के आधार पर उनके कनेक्शन बताए गए हैं.'
9. आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी. उन्होंने सेवन भी नहीं किया था. मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी. मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि आरोपी नम्बर-2 (अरबाज) मेरे साथ था और उसके पास से कुछ मिला. इसलिए मुझ पर Conscious Possession का आरोप लगाया गया है. कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूँ?
10. वह 23 साल का है. उसने कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है. आरोपी नंबर 1 ग्राहक नहीं था. उसने टिकट नहीं खरीदा था. उसे स्पेशल गेस्ट के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उसे प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था.'
BREAKING : आर्यन खान को हाई कोर्ट से मिली जमानत, शाहरुख खान को बर्थडे का एडवांस गिफ्ट, लेकिन जेल से कल ही आ सकेंगे बाहरADVERTISEMENT