लड़की को सात साल पहले बोला था 'क्या आइटम, किधर जा रही हो', कोर्ट ने अब सुनाई ये सजा
Bombay high Court: 25 वर्षीय व्यवसायी को 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को कथित रूप से परेशान करने, उसे 'आइटम' कहने के लिए दोषी ठहराया गया.
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Mumbai High Court: मुंबई (Mumbai) की विशेष पोक्सो अदालत (special POCSO court) ने हाल के एक आदेश में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न (sexually assaulting) के मामले में एक व्यक्ति को 1.5 साल जेल (Jail) की सजा सुनाई. 25 वर्षीय व्यवसायी को 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को कथित रूप से परेशान करने, उसे 'आइटम' कहने के लिए दोषी ठहराया गया.
पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल उसे यौन रूप से ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं. अदालत ने आरोपी को 'अच्छे व्यवहार' के बंधन में छोड़ने से इनकार कर दिया और रिपोर्ट के अनुसार किसी भी तरह की नरमी दिखाने से भी इनकार कर दिया.
पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश एस जे अंसारी ने कहा"इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे सड़क किनारे रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है" .
घटना 2015 की है जब किशोरी स्कूल से लौट रही थी. आरोपी ने कथित तौर पर लड़की के बाल खींचे और उससे कहा, 'क्या आइटम, किधर जा रही हो?'
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पॉक्सो अदालत ने आरोपी के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि उसे झूठा फंसाया गया था क्योंकि उसके माता-पिता उसके साथ उसकी दोस्ती के खिलाफ थे. रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग को इस साल जुलाई में ही कोर्ट में पेश किया गया था.
अपने बयान में, 16 वर्षीय ने कहा कि आरोपी अपने दोस्तों के साथ एक गली में बैठा था और जब वह दोपहर करीब 2.15 बजे अपने स्कूल से वापस आ रही थी, तब भी आरोपी गली में अपनी बाइक पर बैठा था.
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नाबालिग ने कहा कि उसे देखते ही आरोपी उसके पीछे आ गया, उसके बाल खींचे. उसने यह भी कहा कि उसने उसे दूर करने की कोशिश की और उसे रुकने के लिए कहा. लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जल्द ही उसे गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि वह जो चाहे कर सकता है.
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कथित तौर पर नाबालिग ने तुरंत 100 डायल किया, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी भाग चुके थे. रिपोर्ट के मुताबिक किशोरी ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी.
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