Gurugram Murder : गुरुग्राम स्कूल में छात्र की हत्या के आरोपी को बालिग मानकर कोर्ट में चलेगा केस

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Gurugram Murder : गुरुग्राम स्कूल में छात्र की हत्या के आरोपी को बालिग मानकर कोर्ट में चलेगा केस
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Gurugram Murder Case : गुरुग्राम के एक नामी प्राइवेट स्कूल में करीब 5 साल पहले हुई 8 साल के स्टूडेंट की हत्या (Murder) में एक नया मोड़ आया है. छात्र के मर्डर के समय नाबालिग रहे आरोपी को अब बालिग मानकर कोर्ट में चलाया जाएगा. ये फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) ने किया है. यहां बता दें कि 9 सितंबर 2017 की सुबह स्कूल में बच्चे की हत्या हुई थी उस समय आरोपी की उम्र 16 साल थी. वो आरोपी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था. उस समय आरोपी ने छात्र का मर्डर सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था और परीक्षा को टालना चाहता था.

अब आरोपी को लेकर आया ये फैसला जेजे बोर्ड ने हत्यारोपी की बौद्धिक और मानसिक स्थिति को देखने के बाद लिया गया है. पिछले 10 अक्टूबर को जेजे बोर्ड ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आया है कि छात्र की हत्या के आरोपी का ट्रायल बालिग मानकर चलाया जाए. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में आरोपी की दोबारा से मेंटल और साइक्लॉजिकल असेसमेंट कराए जाने के आदेश जारी किए थे. जिसके बाद  रोहतक मेडिकल कॉलेज के तीन डॉक्टरों की टीम ने हत्यारोपी की मेंटल और साइक्लॉजिकल जांस की थी. उसी आधार पर ये फैसला सुनाया है.

जांच करने वाले डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी की मानसिक और बौद्धिक स्थिति बिल्कुल ठीक है. उसने योजनाबद्ध तरीके से 8 वर्षीय मासूम की हत्या को अंजाम दिया और वहां से फरार भी हो गया था. पुलिस की तफ़्तीश में भी हत्यारोपी ने गुमराह किया था. इसी को लेकर पिछले 10 अक्टूबर को दोनों पक्षों की तरफ से जिरह की गई थी. जिसके बाद बोर्ड ने 17 अक्टूबर को यह फैलसा सुनाया. 31 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू करने को कहा गया है. बता दें कि इस केस में पहले बस ड्राइवर को आरोपी बनाया गया था. लेकिन बाद में उसे निर्दोष बताया गया था.

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