Mumbai News: मुंबई डबल मर्डर केस में 12 साल बाद फैसला, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन समेत 4 आरोपी बरी
Mumbai Court: बॉम्बे सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत ने जेजे रोड पुलिस स्टेशन इलाके में हुए डबल मर्डर केस में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
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Mumbai Court News: बॉम्बे सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई (CBI) अदालत (Court) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एम पाटिल ने आज फैसला (Verdict) सुनाया है। जेजे सिग्नल के पास दोहरे हत्याकांड में छोटा राजन और चार आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 29 जुलाई 2009 को छोटा शकील गैंग के आसिफ दधी उर्फ छोटे मिया और शकील मोदक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस दोहरे हत्याकांड में छोटा राजन पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। मोहम्मद अली जान, प्रणय राणे, उम्मेद और छोटा राजन चार आरोपी बनाए गए थे। जानकारी के मुताबिक सरकारी तंत्र इस अपराध को साबित करने में नाकाम रहा है। मुंबई पुलिस अदालत में सबूत और मजबूत गवाह नहीं पेश कर सकी।
कत्ल की इस जांच में सबूतों के अभाव, शिनाख्त परेड में नाकामी, इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोलियों का मिलान न होने के कारण आरोपियों को बरी किया गया है। गौरतलब है कि इस केस में आरोपी पिछले 12 साल से जेल में हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुंबई के जेजे रोड पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त फायरिंग हुई थी।
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फायरिंग की इस वारदात में आसिफ खान के अलावा तीन लोग घायल हुए थे। इस हमले में आसिफ खान बच गए थे जबकि उनसे मुलाकात करने आए आसिफ और शकील की मौके पर मौत हो गई थी। बताया जाता है कि जिन दो की हत्या की गई थी वह अंडरवर्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी थे।
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