Car Seatbelt Rule: पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए क्या है सीट बेल्ट का नियम, यहां पढ़े पूरी जानकारी
Car Seatbelt Rule: पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए क्या है सीट बेल्ट का नियम, यहां पढ़े पूरी जानकारी
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Car Seatbelt Rule: देश के बड़े कारोबारी साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने लगी है. साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी. वो कार में पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इसके बाद से ही एक्सपर्ट पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाने को जरूरी करने की बात कह रहे थे. अब सरकार इस संबंध में अगले तीन दिन में आदेश जारी करने वाली है.
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. उन्होंने बताया कि पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो इस पर चालान लगेगा.
सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? क्या अब तक पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं था? सीट बेल्ट को लेकर सरकार का आदेश कब तक आएगा? जानें सभी जरूरी सवाल के जवाब...
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1. सरकार ने क्या लिया है फैसला?
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में सरकार के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर चालान होगा.
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2. बेल्ट नहीं लगाया तो अलार्म बजेगा
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अब तक अगर आगे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो अलार्म बजता है. लेकिन अब पिछली सीट पर बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा. नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है.
3. ये आदेश कब तक आ जाएगा?
नितिन गडकरी ने बताया कि इस संबंध में तीन दिन में आदेश लागू हो जाएगा. इसके बाद पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी हो जाएगा.
ये आदेश सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होगा. यानी गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, पिछली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी होगा.
उन्होंने बताया कि पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाना होगा, जो पीछे बैठे यात्री के सीट बेल्ट न लगाने पर बजता रहेगा.
4. क्या अब तक ऐसा कानून नहीं था?
- कार में सवार व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाना और टू-व्हीलर सवार व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी है. 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया था.
- मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(B)(1) में लिखा है कि जो कोई भी मोटर व्हीकल चलाता है या यात्रियों को ले जाता है, तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर एक हजार रुपये का चालान वसूला जाएगा.
5. बच्चों के लिए भी जरूरी है क्या?
- हां. कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(B)(2) कहती है कि अगर कार में 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, तो उसे भी सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर भी एक हजार रुपये का चालान वसूला जाएगा.
- छोटे बच्चों के लिए अलग से सीट आती है. इसे कार में लगाना होता है. इस सीट में बेल्ट भी लगा होता है, जिससे बच्चा सुरक्षित रहता है. कानून 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन जो 14 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए सेफ्टी रखनी जरूरी है.
6. कानून था तो फिर सरकार ने फैसला क्यों लिया?
सरकार ने ये फैसला साइरस मिस्त्री की कार हादसे में मौत के बाद लिया है. साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस कार में साइरस मिस्त्री के अलावा उनके दोस्त जहांगीर दिनशॉ पंडोले की भी मौत हो गई थी. दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे थे और सीट बेल्ट नहीं लगाया था.
इस कार को अनाहिता पंडोले चला रही थीं. उनके बगल में उनके पति डेरियस पंडोले बैठे थे. दोनों इस हादसे में बुरी तरह घायल हो गए हैं. अनाहिता पंडोले के कूल्हे में फ्रैक्चर है तो डेरियस के जबड़े में फ्रैक्चर हो गया है. दोनों का मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा है.
एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, लेकिन पीछे बैठे यात्री अक्सर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं. इसकी एक वजह ये भी है कि आगे की सीट पर बैठने वाले अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो चालान कटता है, लेकिन पीछे बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से जुर्माना लिया ही नहीं जाता.
7. सीट बेल्ट लगाना क्यों जरूरी?
- सीट बेल्ट को बेहद सुरक्षित माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति कार में बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो हादसे की स्थिति में वो व्यक्ति उछलकर बाहर भी आ सकता है. इससे उसे गंभीर चोटें आ सकती हैं या फिर मौत भी हो सकती है.
- अमेरिका की एक स्टडी बताती है कि 2017 में सीट बेल्ट की वजह से 14,955 लोगों की जान बची थी. अमेरिका में 90 फीसदी से ज्यादा लोग कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं. जबकि, भारत में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं.
- सेव लाइफ फाउंडेशन के 2019 के एक सर्वे में सामने आया था कि भारत में सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जो पीछे बैठते समय सीट बेल्ट लगाते हैं. वहीं, सिर्फ 26% लोग कभी-कभी सीट बेल्ट लगा लेते हैं.
- सड़क और परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 15,146 लोगों की मौत हो गई थी. यानी, हर दिन औसतन 41 मौत. इनमें से 7,810 मौत ड्राइवर की हुई थी, जबकि 7,336 मौतें यात्रियों की हुई थी. जबकि 39,102 लोग घायल हो गए थे.
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