पति से अलग लिवइन में रह रही थी पत्नी कोर्ट ने कहा इस काम के लिए नहीं दे सकते सुरक्षा

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पति से अलग लिवइन में रह रही थी पत्नी कोर्ट ने कहा इस काम के लिए नहीं दे सकते सुरक्षा
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इलाहाबाद कोर्ट की डबल बैंच की जज ने एक याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली महिला अनिता अपने पति को बिना तलाक दिए हुए अपने प्रेमी के साथ रह रही थी।

अनीता को लगता था कि उसका पति उसको नुकसान पहुंचा सकता है । पुलिस सुरक्षा पाने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुरक्षा देने की गुहार की।

फैसला सुनाते हुए जज कौशल जयेन्द्र और सुभाष चंद की बेंच ने कहा कि अगर हम अनीता को पुलिस सुरक्षा देते हैं तो हम एक तरह से अनीता और उसके प्रेमी के बीच चल रहे नाजायज रिश्ते पर अधिकारिक मुहर लगा रहे हैं जो हो नहीं सकता।

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हालांकि कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि उन्हें लिवइन रिलेशनशिप से कोई परेशानी नहीं है लेकिन नजायज रिश्तों से जरुर है।

अनीता के मुताबिक वो अपने पति से इस वजह से दूर रह रही है क्योंकि वो उसके साथ मारपीट करता है और वो उसके पास नहीं रहना चाहती। उसे डर है कि उसका पति देवेन्द्र कुमार उसे और उसके प्रेमी को अपना निशाना बना सकता है लिहाजा उसे सुरक्षा दी जाए।

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लिवइन रिलेशनशिप को लेकर देश की अलग-अलग अदालतों ने कई फैसले दिए हैं लेकिन इस फैसले से ऐसे लोगों को जरुर धक्का लगेगा जो बिना तलाक लिए अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ रह रहे हैं।

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