Delhi Holi News: होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो जाना पड़ सकता है जेल, पढ़िए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवायजरी

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Delhi Holi News: होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो जाना पड़ सकता है जेल, पढ़िए दिल्ली पुलिस की ट्रैफि...
सघन जांच होगी
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Delhi Traffic News: होली का पर्व 08 मार्च, 2023 को है। दिल्ली यातायात पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर-स्पीडिंग, लापरवाह ड्राइविंग, टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, सवारी करना, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने जैसे अपराधों को रोकने लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।  

होली के दौरा पुलिस के विशेष जाँच दल तैनात किए जा रहे हैं।  जिनमें 2033 यातायात अधिकारी शामिल हैं, को 287 प्रमुख चौराहों और 233 ड्रंकन पॉइंट्स और संवेदनशील पॉइंट्स पर होली महोत्सव के दिन तैनात किया जाएगा। पी.सी.आर. और स्थानीय पुलिस दलों के साथ विशेष यातायात पुलिस जांच दल पूरी दिल्ली में विभिन्न सड़कों और प्रमुख स्थानों, चौराहों पर नशे में ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग आदि की जांच करने के लिए तैनात किये जायेंगे।  

इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती जंप, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, खतरनाक ड्राइविंग और तेज गति के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा और न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए निलंबन की कार्यवाई की जाएगी।  जिन वाहनों को नाबालिग  स्टंट करते, बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाए जाते है, उनके वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।  

 

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दिल्ली पुलिस ने एडवायजरी में कहा है कि:  

  • शराब पीकर वाहन न चलायें। 
  • निर्धारित गति सीमा का पालन करें। 
  • यातायात सिग्नल का पालन करें। 
  • अन्य वाहनों के साथ दौड़ या प्रतियोगिता में शामिल न हों। 
  • खासकर दुपहिया वाहन चालक/सवार हेलमेट पहनें और ट्रिपल राइडिंग से बचें। 
  • लापरवाह, खतरनाक या टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग में शामिल न हों। 
  • अवयस्कों/अनधिकृत व्यक्तियों को अपना वाहन चलाने की अनुमति न दें । 
  • दुपहिया वाहनों पर स्टंट करने में लिप्त न हों। 
  • होली घर के अंदर मनाएं, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर नहीं।  

दिल्ली यातायात पुलिस सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि वे विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के सवारी करना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना आदि यातायात उल्लंघन से बचें । 

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