पति ने कुल्हाड़ी से काटे महिला के हाथ, अब सरकार को देना होगा 3 करोड़ का हर्जाना; जानें क्या है पुरा मामला?

पति ने कुल्हाड़ी से काटे महिला के हाथ, अब सरकार को देना होगा 3 करोड़ का हर्जाना

CrimeTak

18 Dec 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:11 PM)

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रूस की यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) ने को घरेलू हिंसा के चार पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसमें मार्गरीटा ग्रेच्योवा (Margarita Grachyova) भी शामिल हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस से कहा है कि वो पीड़ित महिला को 3,70,000 यूरो यानी लगभग तीन करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान करे.

ईसीएचआर के 14 दिसंबर के फैसले के अनुसार, रूसी सरकार (Russian government) को ग्रेच्योवा को उसके अतीत और भविष्य के चिकित्सा खर्चों और नैतिक और शारीरिक कष्टों को कवर करने के लिए 370,660 यूरो ($ 418,000) से अधिक का भुगतान करना होगा.

फैसले में यह भी कहा गया है कि घरेलू हिंसा की शिकार तीन अन्य महिलाओं - रूसी महिला नताल्या टुनिकोवा, येलेना गेर्शमैन और इरिना पेट्राकोवा को 25,000 यूरो (28,200 डॉलर) का मुआवजा मिलना चाहिए.

दरअसल, महिला के जल्लाद पति ने कुल्हाड़ी से वार कर उसके दोनों हाथ काट दिए थे. बाद में ऑपरेशन से एक हाथ जुड़ गया, लेकिन दूसरे को जोड़ने में डॉक्टर सफल नहीं हुए. पति ने महिला पर कुल्हाड़ी से 40 वार किए थे. वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाई थी.

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (European Court of Human Rights) ने रूस को आदेश दिया है कि वह 27 वर्षीय मार्गरीटा ग्रेच्योवा (Margarita Grachyova) सहित घरेलू हिंसा की शिकार ऐसी चार महिलाओं को मुआवजा दे, जिन्हें जटिल सर्जरी से गुजरना पड़ा था. दिसंबर 2017 में मार्गरीटा के पति दिमित्री ग्रेच्योव ने उन पर जानलेवा हमला किया था. जल्लाद पति ने मार्गरीटा पर कुल्हाड़ी से 40 वार किए थे और उनके दोनों हाथ काट दिए थे. दरअसल, पति को शक था कि उसकी पत्नी का दूसरे व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, इसी के चलते वो वहशी बन गया.

दिमित्री ग्रेच्योव को बाद में अदालत ने दोषी करार देते हुए 14 साल जेल की सजा सुनाई. पीड़िता ने पूर्व में पुलिस को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन अधिकारियों ने अनसुना कर दिया.

कोर्ट ने रूस से यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं. बता दें कि पहले भी इस तरह के एक मामले में रूस ने पीड़िता को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.

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