Punjab Gangrape News : पंजाब के फिरोजपुर में 15 साल की एक एथलीट लड़की से गैंगरेप की सनसनीखेज खबर आई है. लड़की सुबह-सुबह ही दौड़ने निकली थी. उसी दौरान चार लड़कों ने उसे रोक लिया. इसके बाद जबरन उसके मुंह में नशीला पदार्थ खिला दिया. जिसके बाद लड़की को सुनसान एरिया में ले गए और फिर उसके चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. ये घटना 30 नवंबर की है. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है.
Punjab : 15 साल की एथलीट लड़की से गैंगरेप, सुबह 6 बजे दौड़ने निकली तभी जबरन मादक पदार्थ खिला 4 लड़कों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
Punjab Firojpur : पंजाब के फिरोजपुर की घटना. 15 वर्षीय लड़की सुबह 6 बजे दौड़ने निकली थी. चार लड़कों ने पहले खिलाया मादक पदार्थ. बेहोश होने पर गैंगरेप.
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Rape News : सांकेतिक फोटो
05 Dec 2023 (अपडेटेड: Dec 5 2023 2:45 PM)
क्या है पंजाब में एथलीट से गैंगरेप मामला
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Gangrape News : PTI की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के फिरोजपुर जिले में चार युवकों ने 15 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उभरती हुई एथलीट यह लड़की 30 नवंबर की शाम को दौड़ने के लिए अपने घर से निकली थी, तभी यह घटना घटी। अधिकारी ने बताया कि लड़की को उसी के गांव के कुछ युवकों ने रोक लिया और कथित तौर पर उसे मादक पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सुबह 6 बजे दौड़ने निकली थी लड़की
जानकारी के मुताबिक, ममदोट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव की 15 वर्षीय एथलीट रविवार को सुबह 6 बजे दौड़ने के लिए अपने घर से निकली थी। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, उसका सामना चार व्यक्तियों से हुआ, जिनमें लवप्रीत सिंह उर्फ लाभू नाम का एक साथी ग्रामीण भी शामिल था। लाभू ने कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद, आरोपी उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गया और अपराध को अंजाम दिया।
पुलिस ने लवप्रीत सिंह, पम्मा सिंह, जसप्रीत सिंह और गुरमीत सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, जो बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है, और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप दर्ज किए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालाँकि, वह तत्काल खतरे में नहीं है।
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