Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पुणे से एक यौन उत्पीड़न का चौंकाने वाले मामला सामने आया है. यहां एक 4 साल की लड़की को चॉकलेट देने के बहाने 12 साल के लड़के ने उसके साथ शोषण किया. बताया जा रहा है कि लड़का उसके पड़ोस में ही रहता था और लड़की जब उसके घर गई तो उसने मासूम का यौन उत्पीड़न किया.
चॉकलेट का लालच देकर 4 साल की बच्ची से 12 साल के लड़के ने की ये घिनौनी हरकत
Pune Crime news: पुणे में एक 4 साल की लड़की को चॉकलेट देने के बहाने 12 साल के लड़के ने उसके साथ शोषण किया. Read More latest crime news on crimetak website.
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30 Nov 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:10 PM)
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Crime News: लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने 28 तारीख को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, घटना पिछले हफ्ते हुई थी. आरोपी की तलाश जारी है
दो माह पहले पुणे में नाबालिग से 8 लोगों ने किया था गैंगरेप
बता दें, सितंबर माह में पुणे रेलवे स्टेशन के पास से 14 साल की एक लड़की का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था. उसके बाद शहर में कई स्थानों पर उससे बलात्कार किया गया. पुलिस ने इस वारदात के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, इनमें 6 ऑटोरिक्शा चालक हैं, जबकि दो रेलवे के कर्मचारी थे.
दरअसल, लड़की 31 अगस्त को अपना घर छोड़कर पुणे रेलवे स्टेशन पहुंची जहां से उसे अपने दोस्त से मिलने के लिये ट्रेन में सवार होना था. इसी दौरान इन आठ लोगों ने उसे अगवा कर घटना को अंजाम दिया था.
क्या होता है पॉक्सो एक्ट?
POCSO एक्ट का पूरा नाम ‘Protection Of Children From Sexual Offences Act’ या प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है. हिंदी में इसे ‘लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012’ कहते हैं. पोक्सो एक्ट-2012, को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था. साल 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है.
इस एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर होने वाले यौन शोषण अपराध इसमें आते हैं. साथ ही इस कोर्ट में आईपीसी की तुलना में सजा के प्रावधान ज्यादा कड़े हैं.
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