गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते बॉयफ्रेंड का वहशी दरिंदों ने VIDEO बना लिया, फिर ब्लैकमेल कर 5 लोगों ने किया गैंगरेप

MP Crime News: मध्यप्रदेश की धर्म नगरी चित्रकूट में एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. पवित्र मंदाकिनी के भरत घाट में बीती रात कुछ दरिंदों ने एक नाबालिग किशोरी के साथ समूहिक बलात्कार (GangRape) की घटना को अंजाम दिया.

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09 May 2023 (अपडेटेड: May 9 2023 6:04 PM)

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MP Crime News: मध्यप्रदेश की धर्म नगरी चित्रकूट में एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. पवित्र मंदाकिनी के भरत घाट में बीती रात कुछ दरिंदों ने एक नाबालिग किशोरी के साथ समूहिक बलात्कार (GangRape) की घटना को अंजाम दिया. इन आरोपियों ने नाबालिग लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को भरत घाट पर पकड़ा और दोनों के संबंध बनाते समय का वीडियो बनाया लिया. इस मामले पर परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर नयागांव पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक नाबालिग के बॉयफ्रेंड भी शामिल है.

गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते पकड़ाया बॉयफ्रेंड

नाबालिग किशोरी अपनी माता जी के साथ इलाज के लिए चित्रकूट आई थीं. इलाज के बाद, रात के हो जाने के कारण माता जी ने अपने जानपहचाने बांदा वासी युवक मनोज यादव के पास अपनी लड़की को छोड़ दिया और वापस अपने गांव की ओर लौट गईं. मनोज यादव नाबालिग किशोरी का प्रेमी था. मनोज यादव ने रात में नाबालिग किशोरी को भरत घाट घुमाया. इस अवसर का फायदा उठाते हुए, मनोज नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी पांच युवकों ने इस मौके पर उन्हें धमकाया. उन्होंने दोनों की अश्लील हालात का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात पर ब्लैकमेल करने लगे.

नदी में ले जाकर नाबालिग से नाव में किया गैंगरेप

आरोपियों ने दोनों को पकड़कर उन्हें दो अलग-अलग नावों में बिठाया. नाव से नाबालिग किशोरी को बीच धार पर ले जाकर पांचों आरोपियों ने समूहिक दुष्कर्म किया. गैंगरेप के बाद आरोपियों ने दोनों को भरत घाट पर छोड़ दिया. आरोपियों के चंगुल से बचते ही नाबालिग किशोरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नयागांव थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.

गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

 चित्रकूट एसडीओपी आशीष जैन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्परता के साथ तुरंत एक टीम गठित की. टीम ने मात्र 3 घंटे के भीतर गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. एसडीओपी चित्रकूट ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 376 D, 506, पास्को एक्ट की धारा 3/4,5/6 व 305 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

 

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