Crime News: लखनऊ (Lucknow) की विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने 32 साल पहले 100 रुपए रिश्वत लेने के आरोपी 82 साल के रेलवे कर्मी को एक साल की सजा सुनाई।विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने अभियुक्त को उसकी वृद्धावस्था को देखते हुए कोई भी रियायत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत ने सेवानिवृत्त रेलवे लिपिक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Crime News: रिश्वत लेने के 32 साल पुराने मामले में 82 साल के रेलवे कर्मी को एक साल की सजा
Crime News: रिश्वत लेने (Bribe Charges) के 32 साल पुराने मामले में 82 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे (Railway) कर्मी को एक साल की सजा
ADVERTISEMENT
02 Feb 2023 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:35 PM)
अभियुक्त राम नारायण वर्मा ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वह 32 साल पहले 100 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में दो दिन जेल में काट चुका है। इससे पहले, बचाव पक्ष ने अदालत से आग्रह किया था कि वह सजा को वर्मा द्वारा पूर्व में जेल में बिताए गए दिनों तक सीमित कर दे ताकि उसे इस उम्र में जेल न जाना पड़े।अदालत ने अभियुक्त की यह अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि इस मामले में दो दिन की सजा पर्याप्त नहीं है और इस मामले में न्याय हो, इसके लिए कम से कम एक साल की सजा काटनी होगी।
ADVERTISEMENT
Crime News: गौरतलब है कि उत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त लोको ड्राइवर रामकुमार तिवारी ने 1991 में सीबीआई में एक मुकदमा दर्ज कराया था। तिवारी ने मुकदमे में आरोप लगाया था कि उसकी पेंशन की गणना करने के लिए उसका चिकित्सीय परीक्षण जरूरी था। उस वक्त रेलवे लिपिक के पद पर तैनात रहे राम नारायण वर्मा ने इसके लिए 150 रुपए बतौर रिश्वत मांगे थे। बाद में मामला 100 रुपये पर तय हुआ। इस मामले में सीबीआई ने वर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने वर्मा के खिलाफ जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।
ADVERTISEMENT