Drugs Case Update : 7 अक्टूबर तक आर्यन खान रहेंगे NCB रिमांड में, नहीं मिली बेल

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कोर्ट से नहीं मिली बेल, NCB के रिमांड पर रहेंगे तीनों गिरफ़्तार आरोपी 7 अक्टूबर तक, Read crime news in Hindi and crime stories in Hindi on CrimeTak.in

CrimeTak

04 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:06 PM)

follow google news

NCB Drugs News Update : मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स की पार्टी में पकड़े गए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने एनसीबी को 7 अक्टूबर तक रिमांड दे दी. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में भेजा है.

इससे पहले, NCB ने 11 अक्टूबर तक आर्यन की कस्टडी मांगी थी. इसे लेकर एनसीबी ने कोर्ट को बताया है कि आरोपी के फोन से ड्रग खरीद-फरोख्त की प्लानिंग के चैट मिले हैं. इसलिए कस्टडी चाहिए.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ. उसने ड्रग्स खरीदा भी नहीं है. कार्डेलिया पर आर्यन खान को बतौर गेस्ट बुलाया गया था. इसके अलावा, जब शिप पर ड्रग्स की सप्लाई की बात कही गई तब वकील ने दलील दी कि आर्यन पूरा शिप खरीद सकता है. ऐसे में उन्हें शिप पर ड्रग्स बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है.

सभी आरोपियों को कोर्ट में लाया गया

ड्रग्स मामले में एनसीबी की गिरफ्त में आए 7 आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है. यहां पर एक-एक की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही है. कोर्ट में NCB ने 11 अक्टूबर तक आर्यन को कस्टडी में रखने की मांग की है.

दरअसल, NCB का दावा है कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट मिले हैं. चैट में ये भी पता चला है कि वे ड्रग्स खरीदने-बेचने की प्लानिंग कर रहे थे. इसके लिए कैश का इंतजाम भी कर रहे थे. एनसीबी का दावा है कि इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के भी सबूत मिले हैं. इसलिए पूछताछ के लिए समय चाहिए.

जानें, आर्यन पर कौन सी लगी हैं धाराएं
फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं. इन धाराओं में ड्रग्स के सेवन करने से लेकर जानबूझकर ड्रग्स लेना और ड्रग्स खरीदने जैसी चीजें आती हैं.

इन्हीं धाराओं के अंतर्गत एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया है. हालांकि, जांच में ये पता चला है कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया था. ऐसे में सिर्फ सेवन पर जमानत मिल सकती है. लेकिन अगर खरीद-परोख्त से जुड़े कोई सबूत मिलते हैं या एनसीबी इसे साबित करने के लिए समय मांगे तो शायद रिमांड भी मिल सकती है.

    यह भी पढ़ें...
    follow google newsfollow whatsapp