UP Crime: 7 साल की भांजी से रेप के आरोप में मामा को मिली उम्रकैद की सजा

Ghaziabad Court News: गाजियाबाद की पोक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची से रेप करने के आरोप में बच्ची के मामा को दी उम्र कैद की सजा, 9 साल बाद आया फ़ैसला

CrimeTak

25 Aug 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:25 PM)

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Ghaziabad Rape Verdict: गाजियाबाद की पोक्सो कोर्ट ने 7 साल (7 Years) की मासूम बच्ची (Child) से रेप (Rape) करने के आरोप में बच्ची के मामा (Maternal Uncle) को उम्र कैद (Life Sentence) की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए का अर्थदंड देने का फैसला भी सुनाया है। पॉक्सो अदालत (Court) का ये फैसला करीब 9 साल के बाद आया है। दरअसल यह मामला 25 अक्टूबर 2013 को प्रकाश में आया था

गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक मामा ने रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने अपनी 7 साल की भांजी के साथ रेप किया था जिसके बाद यह केस पोक्सो कोर्ट में चल रहा था। बच्ची से रेप का यह मामला मुराद नगर थाने में दर्ज कराया गया था। मुकदमे में बच्ची के मामा मोमिन को नामजद किया गया था।

बताया गया था मोमिन ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है यह घटना उस वक्त हुई जो बच्चे घर के पीछे सहेली के साथ खाली जगह पर खेलने गई थी और उसमें रहने वाले उसके मामा मोमिन ने उसे खेलने के दौरान पहला फुसलाकर जंगल में ले गया और बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था।

इस पूरी घटना के सिलसिलेवार विवेचना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसकी सुनवाई पॉक्सो कोर्ट कर रही थी और अब पोक्सो कोर्ट ने इस मोमिन नाम के मामा को उम्र क़ैद की सजा सुनाई है। आरोपी को पचास हज़ार का अर्थदंड भी देना होगा।

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