Noida Twin Tower News: एक तरफ जहां सुपरटेक ट्विन टावर (Twin Tower) को ध्वस्त (Demolish) करने की कार्यवाही चल रही है। वहीं दूसरी तरफ टावर को एनओसी (NOC) देने वाले तीन पूर्व चीफ फायर ऑफिसर (CFO) के खिलाफ मुकदमा (FIR) दर्ज कर लिया गया है। आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी के ट्विन टावर को नियमों को दरकिनार (Negligence) कर एनओसी जारी की गई थी।
Noida News: सुपरटेक ट्विन टावर को फ़ायर NOC देने वाले तीन अधिकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज हुई FIR
Noida Twin Tower: नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को एनओसी देने वाले 3 पूर्व चीफ फायर ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि इन्होंने नियमों को दरकिनार करके एनओसी जारी की थी.
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17 Aug 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:25 PM)
इस आदेश के बाद फेस टू थाने में तीन अधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई है। ये एफ आई आर दर्ज कराने के आदेश अपर मुख्य सचिव गृह ने गौतम बुध नगर पुलिस कमिश्नर को दिए थे।
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गौरतलब है कि एमरोल्ड कोर्ट सोसाइटी के टावरों की एनओसी जारी करने की अनियमितता को लेकर जांच चल रही थी जिसके बाद डीआईजी फायर सर्विस आकाश कुलहरी डायरेक्टर जेके सिंह और अनिमेष कुमार सिंह की कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है जिस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस मुकदमे के मुताबिक इस दौरान नोएडा में तैनात रहे सीएफ़ओ राजपाल त्यागी, महावीर सिंह और आईएस सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए थे गौरतलब है कि तीनों अधिकारी रिटायर हो चुके हैं इन तीनों के खिलाफ धारा 217, 11 उत्तर प्रदेश अग्निशमन निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लगातार इस केस से जुड़े अनियमितताओं की जांच की जा रही है जिसमें नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारियों की जांच भी शामिल है। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराए जाने का आदेश हुआ है। सुपरटेक टावर को सुरक्षित तौर पर गिराने की जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग को दी गई है।
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