कॉन्डम मिलने का मतलब जरूरी नहीं कि सहमति से ही संबंध बना हो, रेप भी हो सकता है : कोर्ट

Getting a condom from the spot does not necessarily mean that there is a relationship with consent, rape can happen: Court

CrimeTak

01 Sep 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:04 PM)

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मुंबई की एक अदालत ने दिलचस्प फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि घटनास्थल से कॉन्डम मिलने का मतलब ये नहीं कि दोनों में समहति से ही सेक्स हुआ हो. ऐसा भी हो सकता है कि आरोपी ने खुद को बचाने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल किया हो.

अदालत ने रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी की तरफ से पेश हुए वकील की दलील पर ये बात कही. दरअसल, जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जिस जगह रेप होने की बात कही गई थी वहां से एक कॉन्डम भी मिला था.

ऐसे में ये जबरन बनाया हुआ संबंध कैसे हो सकता है? इसलिए ये केस सहमति से संबंध बनाने का है. हालांकि, इस केस में चार्जशीट दाखिल होने और जांच पूरी होने को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है लेकिन बचाव पक्ष के वकील की दलील का खंडन कर दिया.

मुंबई में नेवी अधिकारी की पत्नी का है मामला

ये मामला मुंबई का है. यहां रहने वाले एक नेवी अधिकारी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं. नेवी अधिकारी के फ्लैट से जुड़े दूसरे फ्लैट में दो अन्य लोग रहते हैं. पीड़ित महिला की दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार, उनके पति 23 अप्रैल को 5 महीने की ट्रेनिंग के लिए केरल चले गए थे. उनके जाने के दौरान ही ये घटना हुई.

पड़ोसी पर रेप का आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौरान पास वाले फ्लैट में लोग रह रहे थे. हालांकि, वो अपने फ्लैट में अकेली थी. घटना 29 अप्रैल की है. उस समय आरोपी ने उन्हें एक चॉकलेट दी थी. इसके अगले दिन महिला के सिर में दर्द होने लगा तो उन्होंने पड़ोसी से दवा मांगी थी. लेकिन आरोपी के पास दवा नहीं थी. इसके बाद ही आरोपी ने महिला का मुंह दबाकर रेप किया था.

बीच-बचाव में ब्लेड से भी किया हमला

इस दौरान बचाव करने के लिए महिला ने आरोपी पर ब्लेड से हमले का प्रयास किया था. लेकिन आरोपी बच गया और महिला ही जख्मी हो गई थी. रेप के बाद आरोपी ने महिला को किसी को जानकारी नहीं देने की धमकी भी दी थी. इस घटना के बाद ही पीड़ित महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी थी.

आरोपी पक्ष के वकील की दलील

इस केस की सुनवाई के दौरान आरोपी की तरफ से पेश हुए वकील नीलेश दलाल ने कोर्ट में दावा किया कि उनके क्लाइंट को झूठा फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि पास में एक और व्यक्ति रहता था इसलिए रेप की घटना संभव नहीं लगती है. इसके अलावा पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी. इनका कोई बच्चा भी नहीं है.

कॉन्डम मिला, इसलिए सहमति से बना संबंध

एडवोकेट ने ये भी दलील कि मौके से एक कॉन्डम मिला था. जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच संबंध सहमति से बनाए गए थे. हालांकि, इस दलील को सरकारी वकील ने विरोध किया और कहा कि ये कोई तर्क नहीं है. उन्होंने आरोपी को जमानत देने का भी विरोध किया. हालांकि, कोर्ट ने ये माना कि ऐसा लगता है कि आरोपी ने पति की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया.

सहमति थी तो फिर महिला ने तुरंत पति को क्यों बताया?

लेकिन जिस तरह से महिला ने खुद को लगी चोट को दिखाते हुए अपने पति से तुरंत शिकायत की थी. ऐसे में सिर्फ मौके से कॉन्डोम मिलने की वजह से ये कह देना गलत होगा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे.

कोर्ट ने ये कहा

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौके से कॉन्डम मिलने का मतलब ये जरूरी नहीं कि दोनों के बीच सहमति ही हो. ऐसा भी हो सकता है कि आरोपी ने भविष्य में खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी ये कदम उठाया हो. लेकिन इस मामले में कोर्ट ने जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने की बात कहकर आरोपी को जमानत मंजूर कर दी.

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