आर्यन खान को हाई कोर्ट से मिली जमानत, शाहरुख खान को बर्थडे का एडवांस गिफ्ट, लेकिन जेल से कल ही आ सकेंगे बाहर

Aryan Khan Drugs Case Bombay High Court News Breaking Updates Aryan Khan

CrimeTak

28 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:08 PM)

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Mumbai Drugs Case Aryan Khan Bail High Court News : क्रूज ड्रग्स मामले में आखिरकार आर्यन खान को जमानत मिल गई.आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से शाहरुख खान को बड़ी राहत मिली है. बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को उनके बर्थडे पर शायद ये सबसे अनमोल एडवांस गिफ्ट होगा. 2 नवंबर को शाहरुख के बर्थडे से ठीक 5 दिन पहले उन्हें ये बेशकीमती तोहफा मिला है. ये तोहफा है उनका बेटा जो अब जेल की सलाखों से बाहर निकलकर उनकी मन्नत पूरी करेगा.

इससे पहले, ये भी इत्तफाक ही था कि गौरी खान के बर्थडे यानी 8 अक्टूबर को ही बेटे आर्यन खान को ऑर्थर रोड जेल में भेजा गया था. आर्यन खान आज यानी 28 अक्टूबर तक 5 दिनोंं तक रिमांड और 20 दिनों तक न्यायिक हिरासत में जेल में रह चुके हैं. यानी आर्यन खान अब तक 25 दिनों तक जेल में रह चुके हैं.

हालांकि, हाईकोर्ट इस पर डिटेल ऑर्डर की कॉपी कल यानी 29 अक्टूबर को देगा. इस तरह आज की रात भी आर्यन को जेल में ही गुजारनी होगी. कल वो अपने घर यानी मन्नत पहुंच सकेंगे. यानी एक दिन और शाहरुख और गौरी खान को अपने बेटे को घर लाने का इंतजार करना होगा. इस बीच, आर्यन के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई है.

ASG ने इन दलीलों से जमानत का किया विरोध

आर्यन और अरबाज दोनों बचपन के दोस्त हैं. आर्यन खान पिछले कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं. दोनों एक साथ ही घूमते हैं और क्रूज पर ये दोनों एक ही रूम में रुकने वाले थे.

आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ये भी पता चलता है कि वह कमर्शियल क्वांटिटी में डील करने की फिराक में थे. क्रूज पर ये लोग बड़ा धमाल (ब्लास्ट) करने वाले थे.

हाई कोर्ट ने ASG से पूछा
आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि आर्यन खान कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की डील करने का प्रयास कर रहा था.

ASG अनिल सिंह का जवाब
इसकी जानकारी वॉट्सऐप चैट से मिली है. जिसे हम दिखा देंगे. जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तब 8 आरोपियों के पास अलग-अलग तरह के ड्रग्स मिले थे.

हाई कोर्ट ने ASG से पूछा
क्या इसका मतलब ये है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एक तरह की ही कार्रवाई की जानी चाहिए.

ASG अनिल सिंह का जवाब
इस पूरे मामले की जांच करने की जरूरत है. हमारे पास वॉट्सऐप चैट के साथ 65बी सर्टिफिकेट भी है. जिससे इस बात की पुष्टि होती है.

27 अक्टूबर को हाई कोर्ट में क्या-क्या हुआ ?

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर 27 अक्टूबर को भी सुनवाई शुरू हुई. बुधवार को कोर्ट में अर्जी 37वें नंबर पर लिस्ट हुई थी. शाम करीब 4 बजे कोर्ट की कार्रवाही शुरू हुई. सेशंस कोर्ट में आर्यन के वकील रहे सीनियर एडवोकेट अमित देसाई अब अरबाज मर्चेंट की तरफ से पैरवी कर रहे हैं.

अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तब अरेस्ट मेमो पर साजिश की कोई बात नहीं लिखी गई थी. लेकिन बाद में एनडीपीएस एक्ट की साजिश वाली धारा भी लगा दी गई. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं. अब आरोपियों को जेल गए हुए 23 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं.

इससे पहले, 26 अक्टूबर को भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस बार देश के जाने-माने एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की पैरवी की.

इस सुनवाई से पहले ही NCB ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए जवाब दाखिल की. NCB ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि अगर आर्यन को जमानत मिली तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

हाईकोर्ट में NCB ने इन पॉइंट्स से जमानत का किया विरोध

1. NCB ने हाईकोर्ट को दिए जवाब में कहा है कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला है लेकिन उसके करीबी दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद है.

2. साथ ही आर्यन लगातार इन ड्रग्स की खरीद और इस्तेमाल करने को लेकर बातचीत कर रहा था. इस संबंध में कई पुख्ता जानकारी भी मिली है.

3. दोनों आरोपी ड्रग्स लेने के इरादे से ही क्रूज पर पहुंचे थे. दोनों कॉमन ड्रग पैडलर को जानते हैं.

4. अरबाज ने जिस ड्रग पैडलर से चरस खरीदी थी, आर्यन पहले भी उससे कई बार गांजा और चरस खरीदता रहा है.

5. ये भी सामने आया है कि आर्यन के लिंक एक विदेशी ड्रग पैडलर से भी है. जो ड्रग्स के एक बड़े और विदेशी नेटवर्क से कनेक्ट है.

आर्यन के वकील का जवाब, कोई लेना-देना नहीं

NCB के हाईकोर्ट में दिए जवाब पर आर्यन के वकील ने दलील दी कि ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर के हलफनामे से केस का कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, एनसीबी की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया कि प्रभाकर और शाहरुख़ खान की मैनेजर पूजा डडलानी के बीच मुलाकात हुई है. जिसमें ये दावा किया गया है कि पूजा किसी भी गवाह को प्रभावित करने में सक्षम हैं. ऐसे में एनसीबी ने कहा है कि अगर आरोपियों को जमानत मिलती है तो केस से जुड़े गवाहों पर दबाव बढ़ सकता है.

आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की ये हैं बड़ी दलीलें

इस केस में आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई सेवन नहीं हुआ है और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है. अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस था जो उसके जूते से बरामद किया गया था. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है. मुझे कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरे दोस्त हैं.’

जिस चैट को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उसने ड्रग्स के बारे में बात की. तो वो चैट साल 2018-19 की है. उस समय वो अमेरिका में था. और अमेरिका में ये लीगल है. फिर उस आधार पर यहां केस कैसे.

यह (ड्रग्स) मेरे यानी आर्यन के पास से नहीं मिला था और ना ही कंट्रोल में था. अरबाज मर्चंट के जूते में क्या पाया गया था? उससे मेरा क्या मतलब. क्योंकि अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कोई साजिश नहीं है.

ज्यादा से ज्यादा आप मुझे अरबाज और आरोपी नंबर-17 के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन बरामदगी के बाद. लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ा हूं.

कुछ अखबारों में आया था कि सामाजिक मंत्रालय ने सुधार का उल्लेख किया था . अधिकतम सजा एक वर्ष की कैद है . यह अधिकतम है और न्यूनतम नहीं. मैं धारा 27ए से संबंधित किसी भी मामले में नहीं हूं. कोई सबूत नहीं है. मैंने कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए.

आरोपी नंबर 17 (अचित कुमार) कॉलेज छात्र है. जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, उनमें से A17 आर्यन खान का दोस्त है, जिसके साथ वह ऑनलाइन पोकर खेल रहा था. बस यह कम्युनिकेशन था. उस कम्युनिकेशन के आधार पर उनके कनेक्शन बताए गए हैं.'

आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी. उन्होंने सेवन भी नहीं किया था. मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी. मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि आरोपी नम्बर-2 (अरबाज) मेरे साथ था और उसके पास से कुछ मिला. इसलिए मुझ पर Conscious Possession का आरोप लगाया गया है. कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूँ?

'वह 23 साल का है. उसने कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है. आरोपी नंबर 1 ग्राहक नहीं था. उसने टिकट नहीं खरीदा था. उसे स्पेशल गेस्ट के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उसे प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था.'

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