MP Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर में पॉस्को एक्ट में पहली बार किसी युवती को सजा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी युवती को 10 साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. युवती नाबालिग को न केवल बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई थी, बल्कि जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए थे. इस मामले में नाबालिग की आपबीती सुन पुलिस भी हैरान रह गई. इस मामले का फैसला सुनाते वक्त स्पेशल कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि पॉस्को एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी दोषी हो सकती है.
Rape News: 19 साल की लड़की ने किया था 15 साल के लड़के का रेप, कोर्ट ने दी इतने साल की सजा
युवती नाबालिग को न केवल बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई थी, बल्कि जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए थे.
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Crime News
19 Mar 2023 (अपडेटेड: Mar 19 2023 2:22 PM)
जानकारी के मुताबिक, मामला शहर के बाणगंगा पुलिस थाने का है. 5 नवंबर 2018 को थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वो चूड़ी बनाने का काम करती है. 3 नवंबर 2018 की रात करीब 8 बजे उसका 15 साल का बेटा खीर के लिए दूध लेने गया था, लेकिन लौटा ही नहीं. आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है.
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नाबालिग ने पुलिस को सुनाई आपबीती
किशोर की मां की रिपोर्ट के पर पुलिस ने जांच शुरू की. कुछ दिनों बाद पुलिस को नाबालिग मिल गया. उसने पुलिस को बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 साल की लड़की उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ गुजरात ले गई थी. वहां उसने उसे टाइल्स फैक्ट्री में काम पर लगा दिया. इतना ही नहीं, लड़की ने कई बार उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया.
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