सुशील पहलवान को जमानत मिलेगी या नहीं आज होगा तय ! आरोपी ने दायर की जमानत याचिका

Delhi News: हत्‍या के मामले में फरार पहलवान सुशील कुमार ने रोह‍िणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, कोर्ट चार बजे अपना फैसला सुनाएगी, Read crime news in Hindi, crime news today on Crime Tak.

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05 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:06 PM)

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छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील पहलवान ने रोहिणी अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में उसने अपने आप को बेकसूर बताया है। उसकी जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। याचिका में सुशील ने कहा है कि पुलिस ने उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं और उसकी दोषपूर्ण छवि पेश की है। रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद की अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई होगी। सुशील दो जून से जेल में बंद है। सुशील ने याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, इसका मकसद उन्हें अपमानित करना व उसकी छवि को धूमिल करना है। सुशील के अनुसार, आरोप पत्र में किए गए दावे असत्य हैं।

पूरा मामला क्या था ?

पुलिस चार्जशीट में सुशील कुमार मुख्य आरोपी

सुशील कुमार और उनके सहयोगियों ने संपत्ति विवाद को लेकर चार और 5 मई की दरम्यानी रात को स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़, उनके दोस्त सोनू और तीन अन्य के साथ कथित तौर पर मारपीट की। बाद में सागर की मौत हो गई थी। पुलिस ने 3 अगस्त को दायर अपने करीब 1,000 पन्नों के आरोप-पत्र में सुशील कुमार को घटना का मुख्य आरोपी बनाया था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि सुशील कुमार सागर और सोनू को सबक सिखाना चाहता था और अपनी शारीरिक ताकत के जरिए स्टेडियम में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। इसमें कारण भी बताए गए हैं कि क्यों कुमार और उनके सहयोगी बदला लेना चाहते थे ? यह घटना सागर और सोनू द्वारा कुमार के फ्लैट को खाली करने की शुरुआती अनिच्छा और स्टेडियम में हुई इस ‘फुसफुसाहट’ के कारण हुई।

हत्या का दूसरी वजह

पुलिस के मुताबिक, दूसरा कारण यह था कि सुशील कुमार को इस बात का बहुत ज्यादा शक था कि उसके द्वारा प्रशिक्षित पहलवान उनके आने-जाने की सूचनाएं सागर और सोनू को दे रहे थे तथा सोनू उनको नुकसान पहुंचा सकता था क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत विस्तृत था। आरोप-पत्र में कहा गया था कि उसे जब महसूस हुआ कि उसके अपने कुछ प्रशिक्षु सोनू और सागर को उनकी जानकारी पहुंचा रहे हैं, उसने ठगा हुआ महसूस किया और इसलिए अपने छात्रों के बीच सम्मान कम होने के कारण उन्हें सागर और सोनू से बहुत शिकायत थी। इसी वजह से सुशील ने सागर को मौत के घाट उतार दिया। आरोप-पत्र में मुख्य आरोपी सुशील कुमार समेत 13 आरोपियों के नाम हैं।

अब देखना होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाता है। क्या आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है या नहीं ?

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