Murder Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हरदा में 9 साल के बेटे की गवाही से मां और उसके प्रेमी (Boyfriend) को हुआ आजीवन कारावास. पति की हत्या के मामले में कोर्ट (Court) ने उसकी पत्नी तबस्सुम और उसके प्रेमी इरफान को सजा सुनाई है. आरोपी पत्नी ने पति की हत्या के बाद गूगल पर सर्च (Google Search) किया कि एक लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए. आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी इरफान कोरोना काल में आमिर के घर मिल नहीं पाते थे जिसकी वजह दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. लेकिन जब महिला अपने पति की हत्या कर रही थी तो उसके मासूम बेटे ने देख लिया था. आरोपी इरफान नगर पालिका में राजस्व निरीक्षक के पद पर थआ. हरदा जिला कोर्ट में बहुचर्चित हत्या मामले (Murder Case) में अब आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Murder Case: 9 साल के बेटे ने कातिल मां और उसके बॉयफ्रेंड को दिलाई उम्रकैद की सजा
Murder Case: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने किया पति का कत्ल, बेटे की गवाही से कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
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12 Mar 2023 (अपडेटेड: Mar 12 2023 10:20 AM)
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Murder Case: आरोपी इरफान का आमिर की पत्नी तबस्सुम से प्रेम संबंध था. कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह 9 साल का बेटा है. बेटे की गवाई पर मां को सजा सुनाई गई. तबस्सुम का पति आमिर दमे का मरीज थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो सोने से पहले गोली खाया करता था और इसी बात का फायदा उठाया गया और आरोपियों ने उसे नशे की गोली दे दी. आमिर जब बेहोश हो गया को इरफान उसके घर पहुंचा. आरोपियों ने मिलकर आमिर के हाथ-पैर दुपट्टे से बांध दिए और उस पर हथौड़ी से लगातार तब तक वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई (Wife and her Boyfriend killed Husband). पुलिस को जब सूचना मिली तो तबस्सुम का फोन भी तलाशा गया जिससे सारा खुलासा हो गया.
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