मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को कोर्ट से राहत, विधानसभा चुनाव को दौरान भड़काऊ भाषण का केस, 30 नवंबर तक राहत

UP Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत दते हुए जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए 30 नवंबर तक अंतरिम राहत दी है.

अदालत का फैसला

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03 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 3 2023 7:10 PM)

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Allahabad High Court: विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था. इस मामले में मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जहां मुकदमे में अब्बास के भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बताया गया था. उमर अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को कोर्ट से राहत

वहीं इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमर अंसारी की याचिका मंजूर करते हुए 30 नवंबर तक अंतरिम राहत दी है.  कोर्ट ने उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. 

प्रशासन को ठीक कर देंगे

हाईकोर्ट में याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से अग्रिम जमानत से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश किए गए. याची अधिवक्ता ने दलील दी की राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है. दरअसल उमर अंसारी ने मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान धमकी दी थी। उमर ने कहा था कि प्रशासन को ठीक कर देंगे। केस मऊ कोतवाली में दर्ज किया गया था। 

Note : ये खबर क्राइम तक में internship कर रही निधी शर्मा ने लिखी हैं.

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