4 अक्टूबर को 18 साल का हो जाएगा अतीक अहमद का बेटा, दोनों नाबालिग बाल संरक्षण गृह में नहीं रहना चाहते, विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

UP Delhi Court News Atiq Ahmad: अदालत ने कहा कि चूंकि यह सहायता व्यक्ति की नई रिपोर्ट है, इसलिए वह बाल कल्याण समिति से इसकी नए सिरे से जांच करने को कहेगी।

अदालत का फैसला

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03 Oct 2023 (अपडेटेड: Oct 3 2023 4:40 PM)

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UP Delhi Court News Atiq Ahmad: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के दो बच्चे बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) में नहीं रहना चाहते हैं। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बाद अतीक अहमद की बहन शाहीन अहमद की दोनों बच्चों की कस्टडी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पहले उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने पहले बच्चों की राय लेने और रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया था।

4 अक्टूबर को 18 साल का हो जाएगा अतीक अहमद का बेटा

मंगलवार को सुनवाई के दौरान शाहीन अहमद की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा ने अदालत को बताया कि नियुक्त विशेषज्ञ की रिपोर्ट आ गई है और बहुत स्पष्ट है। अदालत ने कहा कि चूंकि यह सहायता व्यक्ति की नई रिपोर्ट है, इसलिए वह बाल कल्याण समिति से इसकी नए सिरे से जांच करने को कहेगी। सीडब्ल्यूसी को आवेदन पर विचार करने दें और देखें कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है। हम इसे लंबित रखेंगे' पीठ ने कहा। पाशा ने पीठ को आगे बताया कि याचिकाकर्ता की रिश्ते की स्थिति को बाल कल्याण समिति द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 'हम सजग हैं हम यह भी जानते हैं कि वे अच्छे स्कूलों में हैं।' 

दोनों बच्चों के आवेदन पर विचार किया जाए

न्यायालय ने कहा कि उसने नियुक्त सहायक व्यक्ति की रिपोर्ट पर विचार किया है और न्याय के हित और संबंधित बच्चों के हित में, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया जाता है कि पुन: परीक्षा में बैठने के लिए दोनों बच्चों के आवेदन पर विचार किया जाए।अदालत ने दर्ज किया कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि दोनों बच्चे बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) में नहीं रहना चाहते हैं। 'उनमें से एक कल 18 साल का हो जाएगा, जाहिर है उसके बाद उसे संस्थान में नहीं रखा जा सकता। इस बीच सीडब्ल्यूसी को विशेषज्ञ की राय के आलोक में मामले पर नए सिरे से विचार करने और एक सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

नाबालिग बेटे यूपी प्रयागराज के बाल अधिकार संरक्षण गृह में

गौरतलब है कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे यूपी प्रयागराज के बाल अधिकार संरक्षण गृह में हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा गया है। पहले खबर आई थी कि अहज़म और अबान को पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है लेकिन पुलिस ये बताने को तैयार नहीं थी कि दोनों को किस बाल सुधार गृह में रखा गया है। अतीक के दोनों बच्चों की कहानी में ट्विस्ट तब पैदा हुआ जब सीजेएम कोर्ट में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अर्जी लगाई और अपने दोनों बेटों के बारे में जानकारी मांगी तो पुलिस ने कोर्ट को बाकायदा हलफनामा देकर बताया कि 2 मार्च को कसारी मसारी इलाके में अहज़म और अबान को लावारिस हालत में घूमते देखा तो दोनों को खुल्दाबाद के बाल संरक्षण गृह में दाखिल करवा दिया गया था। 

कसारी मसारी इलाके में अहज़म और अबान लावारिस हालत में मिले थे

अतीक की पत्नी शाइस्ता ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि लाख तलाश के बाद भी उन्हें उनके बच्चे नहीं मिले थे। जिसके बाद यूपी पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया है कि अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे एजम अहमद और अबान अहमद प्रयागराज के राजरूपपुर बाल संरक्षण गृह में मौजूद हैं। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को शाम करीब पांच बजे उमेश पाल की हत्या कर दी थी। इस घटना में उनके गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे। उल्लेखनीय है कि की घटना के अगले दिन 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, अशरफ, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
 

 

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