ग़ाज़ीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट
मनोज राय मर्डर केस में डॉन मुख्तार पर 20 जनवरी को तय होंगे आरोप, केस से बरी करने की अर्जी खारिज
Don Mukhtar: मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत लगभग दस लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
ADVERTISEMENT
अदालत का फैसला
12 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 12 2024 7:30 PM)
UP Crime News: जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक डॉन मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। शुक्रवार को मनोज राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर की अपर सत्र न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके अन्य सहयोगियों की मनोज राय हत्याकांड मामले में अपने को बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
ADVERTISEMENT
मुख्तार अंसारी की बढ़ती मुश्किलें
अब 20 जनवरी को कत्ल के इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होगा। बता दें कि 2001 में मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मुहम्मदाबाद में मनोज राय नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। साल 2023 में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत लगभग दस लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
मनोज राय हत्याकांड में तय होंगे आरोप
आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है जबकि दो आरोपी फरार हैं। मुख्तार अंसारी समेत सात आरोपियों पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमें मुख्तार अंसारी, उनके सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी, जफर खान उर्फ चंदा और अफरोज ऊर्फ चुन्नू पहलवान ने इस केस में खुद को निर्दोष बताते हुए केस से बरी करने की याचिका दी थी।
केस से बरी करने की याचिका खारिज
MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने इन सभी की याचिका को खारिज करते हुए चार्ज फ्रेम करने के लिए 20 जनवरी की तारीख दी है। MP-MLA कोर्ट के एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि जज साहब ने सभी आरोपियों की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है और आगामी 20 जनवरी तारीख लगाई है। इस दिन अब इस केस से संबंधित सभी आरोपियों पर आरोप तय कर सुनवाई शुरू की जाएगी।
ADVERTISEMENT