UP Crime: शामली में पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, बेटे ने दी थी गवाही

Shamli Court: दो जून 2018 को शामली में राजेश नामक महिला ने अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर प्रेमी प्रदीप की मदद से अपने पति धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया।

CrimeTak

31 Jan 2023 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:35 PM)

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UP Crime News: मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले की एक अदालत (Court) ने एक व्यक्ति की हत्या (Murder) के मामले में उसकी पत्नी (Wife), उसके प्रेमी (Lover) समेत दो लोगों को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है। खास बात यह है कि दोषी करार दी गयी महिला के छह साल के बेटे की गवाही भी इस दंड की प्रमुख वजह रही। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दो जून 2018 को शामली जिले के मनलेंडी गांव में धर्मवीर की हत्या कर दी गई थी।

राजेश नामक महिला ने अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर प्रेमी प्रदीप की मदद से अपने पति धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। इस मामले में राजेश का छह साल का बेटा कार्तिक घटना का चश्मदीद गवाह था। उसने अदालत में अपनी मां के खिलाफ गवाही दी थी।

गवाही देते हुए बेटे ने कहा कि राजेश ने अपने साथी प्रदीप की मदद से उसके पति धर्मवीर का गला घोंटा और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिये शव को फंदे से लटका दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरजेश कुमार ने कार्तिक के बयान समेत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को राजेश और उसके प्रेमी प्रदीप को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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