फ़िल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के नाम अदालत से गैर ज़मानती वारंट जारी किया, आचार संहिता उल्लंघन का मामला

UP Court News: इस केस में जयाप्रदा पिछली कई तारीखों से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी। यही वजह है कि अदालत ने जयाप्रदा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है।

अदालत का फैसला

अदालत का फैसला

09 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 9 2023 7:55 PM)

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रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट

UP Court News: फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू यानि गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है। चुनाव के दौरान पूर्व सांसद व फ़िल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर आचार संहिता का उल्लंघन किया था जिसके बाद केस दर्ज हुआ था।

जया प्रदा हाजिर हों

ये मामला फिलहाल रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस केस में जयाप्रदा पिछली कई तारीखों से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी। यही वजह है कि अदालत ने जयाप्रदा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। कोर्ट ने 8 नवंबर की तारीख कोर्ट में पेश होने की मुकर्रर की थी लेकिन 8 नवंबर को भी जयाप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब केस की अगली तारीख 17 नवंबर मुकर्रर हुई है। कोर्ट ने 17 नवंबर को पूर्व सांसद जयाप्रदा को रामपुर न्यायालय में पेश होने को कहा है। 

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि:

थाना स्वार पर वर्ष 2019 में एनसीआर नंबर 59/19 धारा 127 ए चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में मामला जयप्रदा के खिलाफ पंजीकृत हुआ था पत्रावली पिछली तिथि थे 313 से नियत है पिछली तिथि में भी जयप्रदा हाजिर नहीं हुई थी माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था और कल की तिथि नियत थी उसमें पुणे उपस्थित नहीं आई और उसमे एनबीडब्ल्यू जारी था तो माननीय न्यायालय द्वारा 17/11/2023 की तिथि नियत करते हुए एनबीडब्ल्यू कंटिन्यू किया है।

गौरतलब है कि यह मामला आचार संहिता उल्लंघन का मामला था और यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था।

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