उमर खालिद की याचिका पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

Delhi Riots Cases: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 जनवरी को सुनवाई करेगा।

 सुप्रीम कोर्ट

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10 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 10 2024 12:00 PM)

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Delhi Riots Cases: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब  24 जनवरी को सुनवाई करेगा। खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष सुनवाई टालने की गुहार लगाई थी। केंद्र की ओर से ASG एसवी राजू भी आज पेश नहीं हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने बार- बार केस टालने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले आप सुनवाई टालने की बात कहते हैं और फिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय करते हुए कहा कि अब सुनवाई नहीं टाली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अभी जेल में है, इसलिए सुनवाई की जानी चाहिए। 

खालिद ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे रखी है।


चार साल पहले फरवरी 2020 में हुए इन दंगों में उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई आरोपियों पर दंगा फसाद करने और लोगों को भड़काने में शामिल होने के आरोप हैं। इसके लिए उन पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत केस दर्ज किए गए थे।

दिल्ली में उस समय हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सैकड़ों घरों और दुकानों में सरेआम आग लगा दी गई थी। पुलिस पर भी हिंसक हमले किए गए थे।

 

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