IPS Rajesh Das News : तमिलनाडु की एक अदालत ने पूर्व सीनियर आईपीएस अफसर राजेश दास को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है. इन्हें सेक्सुअल असॉल्ट (Sexual Harrasment) मामले में 3 साल की कैद सुनाई गई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. 16 जून शुक्रवार को राज्य के पुलिस बल के पूर्व विशेष महानिदेशक (ADGP) राजेश दास को कोर्ट ने दोषी ठहराया. फरवरी 2021 में एक जूनियर अधिकारी द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई. तमिलनाडु के विल्लुपुरम की एक अदालत ने एक पुरुष पुलिसकर्मी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने शिकायत दर्ज होने से रोकने की कोशिश की थी.
तमिलनाडु के पूर्व सीनियर IPS राजेश दास महिला पुलिसकर्मी से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी, 3 साल की सजा
Ex-senior Tamil Nadu Rajesh Das : तमिलनाडु में सीनियर पुलिस अफसर राजेश दास सेक्सुअल असॉल्ट मामले में दोषी करार. 3 साल की सजा हुई.
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Tamil Nadu ex senior IPS Rajesh Das
16 Jun 2023 (अपडेटेड: Jun 16 2023 2:20 PM)
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क्या था मामला?
IPS Rajesh Das : महिला पुलिस अधिकारी ने दास पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था, जबकि दोनों राज्य के केंद्रीय जिलों में ड्यूटी पर थे. यह घटना तब हुई थी जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता एडप्पादी पलानीस्वामी मुख्यमंत्री थे. राज्य ने शिकायत की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया. एक सीनियर पुलिस अफसर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों मामला उस समय 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रमुख मुद्दा बन गया था. जिसमें एआईएडीएमके हार गई थी. इस केस की शिकायत दर्ज होने के महीनों बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने विल्लुपुरम अदालत की न्यायिक क्षमता को चुनौती देने वाली दास की याचिका को खारिज कर दिया था.
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